एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तौला जाएगा लगेज इसके बाद ही स्टेशन में मिलेगी एंट्री

एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तौला जाएगा इसके बाद ही यात्रियों को स्टेशन में एंट्री मिल पाएगी

एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तौला जाएगा लगेज इसके बाद ही स्टेशन में मिलेगी एंट्री

भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। लगेज के वजन और साइज को लेकर नियम पहले से हैं, लेकिन अब इन्हें सख्ती से लागू करने की तैयारी है। अभी कुछ स्टेशनों पर ये नियम लागू होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तौलना होगा। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा भारी है या वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा ज्यादा जगह लेने वाला है, तो इसके लिए अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना होगा।

 

लखनऊ और प्रयागराज मंडल के स्टेशनों से होगी शुरुआत

 उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इनमें लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले बैग का वजन और साइज चेक होगा।

लगेज चेकिंग के बाद ही प्लेटफार्म पर एंट्री​​​​​​​

 स्टेशन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत तभी मिलेगी, जब उनके सामान का वजन तौला जाएगा और वह तय सीमा के अंदर होगा।

कितना सामान मुफ्त ले जा सकते हैं

हर यात्री को अपने साथ कुछ सामान मुफ्त ले जाने की छूट मिलती है। ये छूट अलग-अलग क्लास के हिसाब से अलग होती है। 5 से 12 साल तक के बच्चों को आधा फ्री अलाउंस मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50 किलो तक। इसके अलावा, एक छोटा-सा मार्जिनल अलाउंस भी मिलता है। अगर आप फ्री अलाउंस से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो ज्यादा वजन के लिए 1.5 गुना लगेज रेट देना होगा। अगर आप बिना बुकिंग के या आंशिक बुकिंग के साथ पकड़े जाते हैं, तो फ्री अलाउंस से ज्यादा वजन पर 6 गुना रेट देना होगा, जिसमें न्यूनतम 50 रुपए का चार्ज होगा। हर क्लास के हिसाब से वजन किया गया है निर्धारित

बड़े और भारी सामान का नियम 

अगर आपका सामान 100 किलो से ज्यादा वजनी है या इसका बाहरी माप 1 मीटर x 1 मीटर x 0.7 मीटर से ज्यादा है, तो इसे बल्की (भारी) माना जाएगा। ऐसे सामान पर डबल रेट का बल्की सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर कोई एक माप 10% तक ज्यादा है और वजन 100 किलो से कम है, तो इसे बल्की नहीं माना जाएगा। बड़े सामान को ब्रेक वैन में बुक करना होगा, इनका न्यूनतम चार्ज 30 रुपए है।

कौन से सामान की बुकिंग नहीं हो सकती

कुछ चीजों को सामान के तौर पर बुक करने की इजाजत नहीं है। बदबूदार, विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशील सामान। खाली गैस सिलेंडर, मरे हुए मुर्गे, एसिड और अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ।

पर्सनल लगेज के नियम 

यात्री अपने साथ कुछ सामान पर्सनल लगेज के तौर पर ले जा सकते हैं। ट्रंक, सूटकेस या बक्से का बाहरी माप 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) होना चाहिए। इससे बड़ा सामान ब्रेक वैन में बुक करना होगा, न कि पैसेंजर कम्पार्टमेंट में। AC 3-टियर और AC चेयर कार में ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम माप 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी है। मर्चेंडाइज (व्यापारिक सामान) को पर्सनल लगेज के तौर पर ले जाने की इजाजत नहीं है।