डॉ. आदित्य को सीएमएचओ ने थमाया शोकॉज नोटिस

रीवा | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आदित्य सिंह को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएल गुप्ता ने शोकॉज नोटिस थमा दिया है। जारी पत्र के अनुसार डॉ. आदित्य सिंह द्वारा 19 जनवरी को प्रस्तुत किए गए पत्र में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच आदेश की अवहेलना करने और आदेशात्मक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है।

बताया गया है कि डॉ. सिंह द्वारा प्रेषित पत्र में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश अनुचित लेख किया गया है। पत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि डॉ. सिंह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी आदेश को अनुचित लेख करने के अधिकृत नहीं हैं। पत्र को अनुचित कहने से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. सिंह को शासकीय नियमों का ज्ञान नहीं है और इनकी भाषा वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशित करने जैसी है।

बताया गया है कि ब्लॉक के अधीन कार्य संचालन, व्यवस्था अंतर्गत कर्मचारियों को कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। डॉ. आदित्य सिंह द्वारा प्रेषित पत्र में स्थानांतरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डॉ. एमएल गुप्ता ने कहा कि डॉ. सिंह को स्थानांतरण और व्यवस्था में अंतर का ज्ञान नहीं है एवं अनाधिकृत रूप से वरिष्ठ अधिकारी से आदेशात्मक भाषा में पत्राचार किया है जो कि कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और वरिष्ठ अधिकारियों को आदेशात्मक भाषा में संबोधित करन मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में डॉ. आदित्य सिंह की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इस दौरान जवाब न प्रस्तुत करने या जवाब संतोषप्रद न होने पर यह माना जाएगा कि इस संबंध में डॉ. सिंह को कुछ कथन नहीं करना है और इस मामले में एकपक्षीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।