अब बिना HSRP के नहीं चलेगा काम: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी सख्ती

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशभर में सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने तीन महीने की समयसीमा तय की है, जिसके बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई हो सकती है।

अब बिना HSRP के नहीं चलेगा काम: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी सख्ती

अगर आपने भी अपने वाहन में HSRP (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगवाया है तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब आपके परिवहन से संबंधित बहुत से काम रुक सकते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गाड़ियों पर HSRP लगाने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग ने भी इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए सभी गाड़ियों में 3 महीने के अंदर HSRP लगाने का लक्ष्य रखा है।

भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछले 15 सालों में करीब 19 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 5 लाख गाड़ियों पर HSRP नहीं लगा है। 2019 के बाद से भोपाल में लगभग 5 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर गाड़ियों में HSRP लग चुकी है लेकिन इनमें से भी लगभग 22 हजार गाड़ियों में HSRP नहीं लगी है।

HSRP (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) क्या हैं?

HSRP का मतलब हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। यह वाहनों के लिए एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट है। इसे सुरक्षा बढ़ाने और वाहन चोरी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेट में एक पहचान संख्या, एक होलोग्राम और एक लेजर-ब्रांडेड कोड होता है, जिससे इसका डुप्लीकेट बनाना या इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है।

HSRP (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) क्यों जरूरी है?

परिवहन विभाग के अनुसार, एचएसआरपी (High Security Registration Plate) एक हाई-क्वालिटी और टेम्पर-प्रूफ नंबर प्लेट होती है, जिसमें यूनिक लेजर कोड होता है।

यह नंबर प्लेट वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अपराधों को रोकने में मदद करती है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से वाहन की पहचान करना आसान होता है, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन और अपराध नियंत्रण ज्यादा प्रभावी हो जाता है।