सांई प्रकाश ग्रुप की 13 हेक्टेयर भूमि होगी कुर्क

रीवा | सांई प्रकाश ग्रुप आॅफ कम्पनीज व प्रापर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की ग्राम उमरी स्थित पटवारी हल्का अगडाल की 59 किता भूमि कुर्क करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैया राजा टी ने दिए हैं। बताया गया है कि कंपनी द्वारा निक्षेपकों से राशि तो जमा कराई थी परंतु उनका भुगतान नहीं किया था। जिले से तकरीबन 1108 लोगों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। तहसील हुजूर की कुल 59 किता रकबा 13.3520 हेक्टेयर अचल संपत्ति कुर्क करने का फरमान जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि तहसील हुजूर राजस्व मण्डल रीवा के ग्राम उमरी स्थित सांई प्रकाश ग्रुप आॅफ कम्पनीज, सांई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की भूमि कुल 59 किता है। कंपनी द्वारा जिन लोगों से राशि जमा कराकर उनका भुगतान नहीं किया है उनमें से शिकायतकर्ता संजय मिश्रा एवं अरुण द्विवेदी द्वारा कलेक्टर से की गई शिकायत में बताया गया था कि पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, श्रीमती पुष्पांजलि सिंह बघेल एवं रणविजय प्रताप सिंह बघेल एवं अन्य संस्थापन सांई ग्रुप आॅफ कम्पनीज द्वारा 1108 लोगों से करोड़ों रुपए की राशि जमा कराई थी। वर्षों गुजर जाने के बाद तथा राशि की मियाद पूरी हो जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया। 

शिकायत की हुई जांच में पाए गए दोषी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जांच में शिकायत एवं उसके संलग्न दस्तावेजों तथा कंपनी द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत न किये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि निक्षेपकों के धनों की वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे निक्षेपकों के धन वापसी की संभावना नहीं है। तदानुक्रम में जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी करते हुए तहसीलदार हुजूर व थाना प्रभारी चोरहटा को आदेशित किया है कि अचल सम्पत्ति को कुर्क करना सुनिश्चित करें तथा यह सम्पत्ति खुर्द-बुर्द न हो इसकी भी व्यवस्था करें। उक्त सम्पत्ति को विक्रय, दान अथवा अंतरित करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित किया गया है। 

दूध डेयरी प्लांट होगा राजसात
कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत अरविंद कुमार त्रिपाठी चेयरमैन कंपनी रिलायवल क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की गोविंदगढ़ के ग्राम चुआं में स्थित 0.267 हेक्टेयर जमीन जिसमें दूध डेयरी प्लांट बना है राजसात किये जाने के आदेश पारित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि आवेदक लल्लू कुशवाहा द्वारा शिकायत की गयी कि अरविंद कुमार त्रिपाठी चेयरमैन कंपनी रिलायवल क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा निक्षेपक से राशि जमा कर उसका भुगतान नहीं किया गया ।

यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अनुमति बिना आमजनता से अवैध तरीके से धन जुटाने का कार्य किया गया तथा निक्षेपकों के धन को अपने व्यापार में लगाया उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। यह पाया गया की अरविंद कुमार त्रिपाठी चेयरमैन कंपनी रिलायवल क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने रविशंकर पयासी तथा श्रीमती विमला पयासी के सुरक्षित भविष्य हेतु राशि जमा करायी गयी। किंतु उन्हें समय पर राशि प्रदाय नहीं कि गयी जिससे आर्थिक रूप से काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

सामान्य से ज्यादा ब्याज पर रकम वापसी का किया वादा
अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वारा रीवा जिले एवं अन्य आसपास के जिलों में निवासरत कर्मचारियों के माध्यम से धन एकत्रित किया गया है। वित्तीय स्थापना की एक सुविचारित रीति है कि इसके अन्तर्गत निक्षेपकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित सामान्य ब्याज दर से उंची दर में रकम वापस करने का वायदा किया जाता है। उक्त वित्तीय संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर आश्वासन दिया जाता है कि निर्धारित अवधि उपरांत जमा रकम ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

उक्त कंपनी कूटरचित तरीके से निक्षेपकों के धन स्वीकार कर रही है। इस धन का उपयोग वित्तीय संस्था द्वारा स्वयं के लाभ अर्जन हेतु किया जा रहा है। अत: अरविंद कुमार त्रिपाठी चेयरमैन कंपनी रिलायवल क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड गोविंदगढ़ के ग्राम चुआं में स्थित 0.267 हेक्टेयर जमीन जिसमें दूध डेयरी प्लांट बना है जिसे राजसात किये जाने का आदेश पारित किया है।