पब्लिक वाणी की खबर का असर: छेड़छाड़ मामले में घिरे उप संचालक एम.के. बांगड़े का डिमोशन, राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने उप संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) एम.के. बांगड़े को उनके पद से हटा दिया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने उप संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) एम.के. बांगड़े को उनके पद से हटा दिया है। इस संबंध में 10 फरवरी 2026 को मंत्रालय, भोपाल से आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि श्री बांगड़े के विरुद्ध अपराध क्रमांक 404/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में मामला दर्ज है। यह धारा महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार एवं छेड़छाड़ से संबंधित है। प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को अभियोग निर्धारित किए जा चुके हैं, यानी मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और सुनवाई प्रक्रिया जारी है।
शासन ने गंभीर आपराधिक प्रकरण को ध्यान में रखते हुए श्री बांगड़े से उप संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) का प्रभार वापस लेने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्हें मुख्यालय भोपाल में संलग्न (अटैच) किया गया है। इससे पहले उन्हें उक्त पद का प्रभार सौंपा गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के चलते यह कदम उठाया गया है।
Varsha Shrivastava 
