मां के साथ बेटे व बेटी का कत्ल करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास

सतना | चार साल पूर्व मां के साथ बेटे व बेटी की निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में चार आरोपी थे जिन्हें शनिवार को मैहर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार लढ़िया ने  तिहरी हत्या में तिहरे आजीवन कारावास व 2,30,000 (दो लाख तीस हजार) के जुर्माने  से दण्डित किया है। 

चिता सजाकर लगाई थी आग, बताई थी खुदकुशी
अभियोजन के अनुसार 17 जनवरी 2017 को सुबह 11 बजे मैहर थानांतर्गत ग्राम बड़ी पहाड़ी में 30 वर्षीया विंध्येश्वरी बाई गौतम एवं उसके 10 वर्षीय पुत्र  विवेक गौतम व पुत्री 6 वर्षीया कुमारी सृष्टि गौतम उम्र की निर्दयतापूर्वक घर में मारपीट की गई थी । मां और बच्चों के कमरे में बंद हो कर जिंदा जल जाने  की वारदात जब सामने आई थी तब तत्कालीन थाना प्रभारी  मनीष त्रिपाठी व एसडीओपी बीडी पांडे ने घटनास्थल का जायजा लिया था ।

पीएम रिपोर्ट के अनुसार बेहद बेरहमी पूर्वक की गई मारपीट से मृतिका विंध्येश्वरी के शरीर पर गंभीर चोटें आई थी तथा उसकी तीन पसलियां टूटी हुई पाई गई थी। यहां तक कि  प्लीहा भी फैक्चर पाया गया था। अभियोजन के अनुसार नृशंसतापूर्वक मारपीट कर शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करने के बाद क्रूरता की हदें पार करते हुए मारपीट से अधमरी हुई विंध्येश्वरी व उसके पुत्र-पुत्री को कंडे व घासपूस की चिता सजाकर कमरे में ही मिट्टी का तेल डालकर  जलाने का कुत्सित प्रयास किया गया था। सीन आफ क्राइम कुछ यूं क्रिएट किया गया था कि प्रथमदृष्टया घटना यूं लगे कि विंध्येश्वरी ने अपनी संतानों के साथ आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। 

टूटी पसली से चौकन्ना हुई थी पुलिस 
शुरूआती चरण में फारेंसिक टीम भी इसे आत्महत्या मान रही थी लेकिन पीएम रिपोर्ट में विंध्येश्वरीकी टूटी पसली व रेप्चर प्लीहा ने जांच अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया। मामले की नए सिरे से पड़ताल की गई तो  विंधेश्वरी के परिजनों ने पति व ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन दी जाने वाली प्रताड़ना के संबंध में जानकारी मिली। विंध्येश्वरी के मायके पक्ष ने हत्या का आरोप मृतिका के पति व बच्चों के पिता, मृतिका के ससुर व दो देवरों पर लगाया था जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों पर जांच का फोकस बढ़ाया। कई चरणों में की गई जांच पड़ताल व आरोपियों के लिए गए बयानों ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि मामला खुदकुशी का नहीं है, लेकिन गौतम परिवार कुछ भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। अंतत: पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया और अलग-अलग पूछताछ ।

पुलिस की सधी व घुमावदार पूछताछ ने आरोपियों के मनोबल को तोड़ दिया और अंतत: आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। उक्त घटना प्रमाणित पाए जाने पर थाना मैहर में अपराध क्रमांक 83/2017 कायम कर भादवि की धारा  498 अ, 302, 201, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत मामला प्रमाणित पाए जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण शिवशंकर गौतम उर्फ लल्ली पिता राजेंद्र प्रसाद उम्र 27 वर्ष, कमलाकांत गौतम उर्फ बल्लू पिता राजेंद्र प्रसाद उम्र 33 वर्ष, हरिशंकर गौतम उर्फ मुकेश पिता राजेंद्र प्रसाद उम्र 29 वर्ष एवं राजेंद्र प्रसाद गौतम पिता स्व. रामाधार गौतम उम्र 55 वर्ष सभी निवासीगण बड़ी पहाड़ी, मैहर, को तिहरी हत्या में तिहरे आजीवन कारावास व 2 लाख 30 हजार के जुर्माने  से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक मैहर गणेश पाण्डेय के द्वारा की गई। श्री पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय का कन्विक्शन,पनिशमेंट एक्साम्पलरी डेटेरेंट जजमेंट है।