भोपाल स्कूल बस हादसे में निलंबित RTO को कोर्ट से राहत
हाईकोर्ट ने कहा कि जब जितेंद्र शर्मा ने न तो परमिट जारी किया है औऱ न ही फिटनेस प्रमाणपत्र तो उन्हें कैसे दोषी ठहराया जाए?
भोपाल में हाल ही में हुए बस हादसे के बाद आरटीओ जितेंद्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. लेकिन अब इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने यह साफ किया है कि जब तक यह साबित न हो कि उनकी किसी तरह लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के कारण ये हादसा हुआ हो तब तक उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता.
हाईकोर्ट में 19 मई 2025 को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कुछ दस्तावेज पेश किए, इनसे यह साफ हुआ कि जिस स्कूल बस से दुर्घटना हुई, उसे परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जितेंद्र शर्मा ने नहीं, बल्कि उनके पहले पदस्थ आरटीओ संजय तिवारी ने जारी किया था. दस्तावेजों के अनुसार, इस बस के पास वैध परमिट था. जो दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2026 तक मान्य था और इसकी फिटनेस 7 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2024 तक प्रमाणित थी.
हाईकोर्ट ने कहा कि जब जितेंद्र शर्मा ने न तो परमिट जारी किया है औऱ न ही फिटनेस प्रमाणपत्र तो उन्हें कैसे दोषी ठहराया जाए?
Kritika Mishra 
