एजीपी के अभ्यार्थियों से शपथ-पत्र तलब, अपराध का भी देना होगा ब्यौरा
सतना | जिला मुख्यालय समेत मैहर,नागौद और अमरपाटन में शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के पैनल के लिये प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष एवं एट्रोसिटीज एक्ट के स्पेशल जज अजीत सिंह ने अभ्यार्थियों से शपथ पत्र तलब किया है। अध्यक्ष ने अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों की जांच में पाया है कि एजीपी के इच्छ़ुक उम्मीदवारों ने आवश्यक जानकारी की प्रतिपूर्ति नहीं की है। इसके चलते अध्यक्ष ने एजीपी के रिक्त पदों के आवेदकों से वांछित जानकारी तलब की है।
स्पेशल जज श्री सिंह ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सतना, मैहर और अमरपाटन एवं नागौद को इस संबंध में सूचना भेजी है। प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष ने एजीपी के आवेदकों को 12 मार्च 2021 तक शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। स्पेशल जज ने साफ कहा कि इस अवधि के बाद किसी भी अभ्यार्थी के दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
इन शर्तों के अधीन प्रस्तुत करना होगा एफीडेविट
एजीपी पद के अभ्यार्थियों को अधिवक्ता के रूप में नियमिति तौर पर 7 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही यदि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है निर्णित हुये है तो इसका भी शपथ-पत्र में ब्यौरा देना होगा। प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष ने विधि व्यवसाय के अलावा अन्य नियोजन में संबंद्ध नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र मांगा है। उन्होंने आवेदक के किसी राजनैतिक दल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। श्री सिंह ने आवेदकों से जन्म प्रमाण पत्र और विधि स्नातक के दस्तावेज तलब किये है।
जानकारी के आधार पर तैयार होगा पैनल
विशेष न्यायाधीश ने शासन की तरफ से न्यायालयों में पैरवी के लिये तैयार किये जा रहे पैनल में अभ्यार्थियों को आखिरी मौका दिया है। उन्होंने ने जिला न्यायालय सतना में रिक्त 9 पदों समेत अमरपाटन और मैहर एवं नागौद के लिये एजीपी का पैनल तैयार करने के लिये यह जानकारी मांगी है। प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष ने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि आवेदक द्वारा जानकारी छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो शपथ-पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।