ट्विशा शर्मा मौत केस: रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज, 155 दिन से जेल में बंद
Bhopal News: भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही।
भोपाल। ट्विशा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट का इंतजार है। जांच भी अभी जारी है, ऐसे में फिलहाल उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता।
गिरिबाला सिंह पर ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अपने बेटे समर्थ का साथ देने का आरोप है। सीबीआई ने भी उनकी जमानत का विरोध किया था। गिरिबाला 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। 4 नवंबर तक उन्हें जेल में 155 दिन हो चुके हैं।
व्हाट्सएप चैट और CCTV फुटेज को नजरअंदाज नहीं कर सकते
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना से ठीक पहले परिजनों के साथ हुई व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और मौत के बाद की परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोपियों के घटना के बाद के व्यवहार को भी महत्वपूर्ण माना।
अदालत के मुताबिक, मामले में फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की रिपोर्ट आना बाकी है। जांच पूरी होने और इन साक्ष्यों के सामने आने से पहले जमानत देना उचित नहीं होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

