MP News: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में रेडक्लिफ स्कूल को नहीं मिलेगी मान्यता
राजधानी में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में रेडक्लिफ स्कूल को सत्र 2025-26 से मान्यता नहीं मिलेगी। अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शासकीय या अन्य प्रायवेट स्कूल में स्वयं के खर्चे पर प्रवेश ले सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए है।

BHOPAL. राजधानी में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में रेडक्लिफ स्कूल को सत्र 2025-26 से मान्यता नहीं मिलेगी। अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शासकीय या अन्य प्रायवेट स्कूल में स्वयं के खर्चे पर प्रवेश ले सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए है।
राजधानी में 19 सितंबर 2024 को रेडक्लिफ स्कूल में आईटी टीचर कासिम रेहान (33) पर तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे। इस घटना की गूंज पूरे प्रदेश में हुई थी। साथ ही स्कूल के खिलाफ हिंदू संगठनों ने कड़ा आक्रोश जताते हुए विरोध किया था। स्कूल में हुई घटना के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें एसडीएम टीटी नगर डॉ. अर्चना शर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार व जिला परियोजना समन्वयक ओमप्रकाश शर्मा शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट में सलसिलेवार स्कूल की खामियां उजागर हुई थी। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं था। मासूमों को टॉयलेट जाने पर उन्हें देखने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया था।
स्कूल प्रबंधन ने किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराया था। आरोपी कासिम रेहान का भी पुलिस वेरीफिकेशन नहीं था। इसके अलावा अन्य बिंदु पर भी स्कूल की कई खामियां उजागर हुई थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीच सत्र में बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए मान्यता समाप्त नहीं की गई थी। प्रशासन ने स्कूल को अपने कब्जे में लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से शासकीय प्राचार्य की नियुक्ति कर दी थी। साथ ही जांच प्रतिवेदन में उक्त स्कूल की मान्यता मार्च, 2025 को समाप्त किए जाने की अनुशंसा की गई थी। प्रतिवेदन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उक्त शाला का नवीनीकरण न किये जाने के निर्देश दिए गए थे। राज्य शिक्षा केंद्र ने भी स्कूल से मान्यता वापिस लिए जाने के आदेश दिए थे। वर्तमान में रेडक्लिफ स्कूल ने वर्ष 2025-26 की मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। जिसका प्रस्ताव जिला शिक्षा केंद्र ने अस्वीकृत कर दिया। मामले को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किए कि शासन के निर्णयनुसार रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता अस्वीकृत कर दिए जाने से सत्र 2025-26 से शाला का संचालन नहीं कर सकेगी। उक्त शाला में पूर्व से पढ़ रहे आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चे शासकीय विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। अन्य विद्यार्थी जो स्वयं के व्यय पर निजी विद्यालय में अध्ययनरत है, वह चाहे तो शासकीय विद्यालय में अथवा स्वयं के व्यय पर अन्य निजी विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा।