किराना दुकान में गंदगी जारी होगी नोटिस

सतना | किराना की दुकान में गंदगी देखकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी दुकान संचालक पर बिफर गए और मौके पर फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर कार्रवाई चेतावनी दी है। इसके अलावा मुख्त्यांरगंज में संचालित विशेन एजेंसी में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेड मारी और ब्रॉडेड खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सेपल भी लिया है। इधर सिंधी कैंप की गंदी किराना दुकान से भी नमूने लिए गए हैं।

जहां खाने का सामान वहीं जमी धूल
जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह और अभिषेक बिहारी गौड़ सिंधी कैंप की नैंसी किराना दुकान में पहुंचे और जाते ही दुकान संचालक के प्रति नाराजगी जताई। दरअसल किराना कोराबारी ने जहां खाने का सामान रखा था वहां गंदगी बहुत थी। गंदगी के ही बीच धूल में सने हुए खाद्य पदार्थ के पैकेट रखे हुए थे। कुछ खुला सामान जिसमें धूल झड़ रही थी और वहीं सामान उपभोक्ताओं को बेंचा जा रहा था। जाहिर है कि गंदा सामान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। लिहाजा बुधवार को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि किराना संचालक के खिलाफ फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

एफएसओ ने लिए 7 सेंपल
मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सबसे पहले बिशेन एजेंसी में कार्रवाई के लिए कई नामी कंपनियों के खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। जिसमें बिकानो की नमकीन, तलाटी की दलिया, मिली व नवचेतना कंपनी की चाय पत्ती का सेपल लिया है वहीं नैंसी किराना से उत्सव का सरसो तेल, पोहा और हल्दी पाउडर का नमूना लिया है। लिए गए सात सेंपलों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट में खाद्यपदार्थों की गुणवत्ता के आधार पर केस दर्ज होगा पर नैंसी किराना के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है।

होटलों में गंदगी तो दर्ज होगा मुकदमा
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का दावा है कि यदि जांच के दौरान होटल -रेस्टोरेंट में गंदगी और खाने का सामान खुला हुआ पाया गया,काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ और कपड़े गंदे हुए तो वहां सेंपल लेने की आवश्यक्ता नहीं होगी और सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आम तौर पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के अलावा स्टेशन रोड में संचालित होटल-रेस्टोरेंटों में गंदगी होने की शिकायत मिल रही है। जबकि कारखानों में गंदगी का अंबार रहता है और उसी गंदगी में समोसे मिठाईयां बनाई जाती हैं। कारखानों में गंदगी मिलने पर भी प्रकरण दर्ज होगा।