शहर में बिना पंजीयन चल रहे तीन दर्जन से ज्यादा बारात घर, नहीं हो रही कार्रवाई
सतना | शहर में तीन दर्जन सें अधिक ऐसे मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं जिनका नगर निगम में पंजीयन तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि शहर के बीचों - बीच चल रहे इन बारातघरों से निगम के अधिकारी अंजान हैं फिर भी न जाने क्यों बारातघरों का संचालन नियम से हो इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है। नियम विरूद्ध बारातघरों का संचालन होने के बाद भी इन पर कार्रवाई करने की अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल शहर में संचालित बारात घर शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुरुप नहीं हैं। यही कारण है कि इन बारातघरों को नियमत: अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे वाफिक बारात घर के संचालक नगर निगम के अधिकारियों से सांठ- गांठ करके बरातघरों का संचालन कर रहे हैं।
हद तो यह है कि नगर निगम में शिकायत के बाद भी इन बारात घरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्यादा हुआ तो रहवासी क्षेत्र में संचालित इन बारात घरों को शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिना पंजीयन के नगरीय क्षेत्र में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई की बात करें तो अब तक निगम ने इनके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है पर इसकी पैरवी करना शायद भूल गया।
नहीं हो रही कार्रवाई
आरटीआई कार्यकर्ता एमएस खान ने बताया कि पिछले कई महिनों से लगातार नगर पालिका को बताया जा रहा है कि शहर में अवैध रूप से बारातघर चल रहे हैं, इसके बावजूद नगर पालिका सीएमओ कार्रवाई के नाम पर नोटिस का हवाला दे रहे हैं। अब तक बारात घर संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
गार्डन के सामने सड़क पर होता है ट्रैफिक जाम
नगर में कई मैरिज गार्डन ऐसे भी हैं, जो मेन सड़क से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पार्किंग सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इससे बीच सड़क पर जाम लग जाता है। आतिशबाजी सहित गाजे-बाजे के शोर में इन मार्गों से ट्रैफिक गुजरता है। इस बीच बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही आयोजन के दौरान पूरी रात डीजे सहित चहल-पहल के कारण रहवासियों की नींद भी खराब होती है।
इन गाइड़ लाइनों का पालन जरूरी
- विवाह घर में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता जरूरी है
- सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 10 फीट होना अनिवार्य है
- सार्वजनिक स्थल पर यह चौड़ाई 15 से 20 फीट होनी चाहिए
- बिजली, पानी एवं इमरजेंसी लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए
- खाना बनाने की व्यवस्था अलग से हो
- आतिशबाजी के लिए खुला क्षेत्र होना चाहिए
- पार्किंग क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए
- स्थल का स्थापना अथवा श्रम विभाग से पंजीयन संबंधी दस्तावेज होना चाहिए
- ऐसे स्थान जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाएं या अन्य इस प्रकार संस्थाएं चालू हों, वहां विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
- विवाह स्थल का संचालन किसी भी अस्पताल से 100 फीट की परिधि में प्रतिबंधित होगा
- ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विवाह घर में गार्ड की संख्या क्षेत्रफल के अनुरूप तय है
- 1500 वर्गमीटर पर एक, इससे अधिक व 5 हजार वर्गमीटर तक के लिए दो व उससे अधिक क्षेत्र वाले में तीन गार्डन होंगे
- महिला व पुरुष के लिए टॉयलेट हो
- मैरिज गार्डन भवन में वाटर हारबेस्टिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है
- सुरक्षा की दृष्टि से बारात घरों को रहवासी इलाकों में संचालित करना प्रतिबंतिधत है
- गार्डन सें निकलने वाले गंदे पानी की निकासी पुख्ता जगह होनी चाहिए
- अपशिष्ट निष्पादन की उचित व्यवस्था आवश्यक