मऊगंज में पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा नियम तय: उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
दीपावली पर मऊगंज में पटाखा दुकानों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी, अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां अनिवार्य होंगी।
रिपोर्ट: राजेंद्र पयासी, मऊगंज
मऊगंज। दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकानों के सुरक्षित संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के निर्देश पर पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना और अग्निशमन यंत्र सहित जरूरी सुरक्षा इंतजाम करना अनिवार्य होगा।

दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी जरूरी
प्रशासन के आदेश के मुताबिक, पटाखा दुकानों का संचालन नगर परिषद की ओर से निर्धारित लेआउट और तय स्थानों पर ही किया जा सकेगा। दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना जरूरी होगा। वहीं, सुरक्षित स्थलों से दुकानों की दूरी 50 मीटर निर्धारित की गई है।
अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां रखना अनिवार्य
प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी दो बाल्टियां और अग्निरोधी टीन शेड रखना होगा। दुकानों में तेल या गैस के लैंप और खुली बिजली की बत्तियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। बिजली की सुरक्षा के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर के साथ मास्टर स्विच लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पर रोक
प्रशासन ने पटाखा दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नगर परिषद को पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकानदार को दुकान पर रखना होगा मूल लाइसेंस
निर्देशों के अनुसार, दुकानदार को स्वयं दुकान का संचालन करना होगा। साथ ही मूल अनुज्ञप्ति पत्र फोटो सहित दुकान पर ऐसी जगह प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जहां से उसे आसानी से देखा जा सके।
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थलों का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

