MP में संविदा कर्मचारियों के तबादले की नीति लागू, नई पदस्थापना के लिए वहां नया एग्रीमेंट
मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 23 मई से यह नीति लागू की है, जो 30 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी।

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 23 मई से यह नीति लागू की है, जो 30 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। नई व्यवस्था के तहत संविदा कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल का एग्रीमेंट समाप्त कर सकेंगे और फिर जहां नई पदस्थापना चाहते हैं, वहां नया एग्रीमेंट करना होगा। इस प्रक्रिया को स्थान परिवर्तन नाम दिया गया है।
अब संविदा कर्मचारी भी लें सकेंगे ट्रांसफर
प्रदेश में लगभग ढाई लाख संविदाकर्मी कार्यरत हैं। वर्तमान में यह नीति केवल पंचायत विभाग में लागू की गई है, लेकिन अन्य विभागों में भी जल्द लागू किए जाने की संभावना है। इस कदम से संविदा कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी, जिससे वे पारिवारिक, स्वास्थ्य या अन्य जरूरी कारणों से स्थान परिवर्तन कर सकेंगे।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पहली बार संविदा कर्मचारियों के तबादले को लेकर नीति लागू की है। विभाग में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी विशिष्ट कार्यस्थलों पर कार्यरत होते हैं। लेकिन योजना के स्वरूप में बदलाव होने या योजना बंद होने पर, उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। वर्तमान में कोई स्पष्ट तबादला नीति नहीं होने के कारण, अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल का एग्रीमेंट समाप्त कर, नई जगह पर नया एग्रीमेंट कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें तय
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के तबादले को लेकर नई नीति लागू कर दी गई है। अब कर्मचारी विशेष शर्तों के तहत स्थान परिवर्तन (तबादला) कर सकेंगे। विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें तय की हैं-
तबादले से पहले मौजूदा एग्रीमेंट समाप्त किया जाएगा।
नए कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा नया संविदा कार्य सौंपा जाएगा।
एग्रीमेंट की कॉपी राज्य कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
एक बार स्थान परिवर्तन होने पर पांच साल तक दोबारा तबादला नहीं हो सकेगा।
स्थान परिवर्तन आदेश के दो सप्ताह के भीतर कार्यमुक्ति देना अनिवार्य होगा।
एक सप्ताह के भीतर नए स्थान पर संविदा एग्रीमेंट पूरा करना होगा।
यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते या अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी।