छुहिया घाटी में 12 दिनों तक नहीं गुजर सकेंगे भारी वाहन

रीवा | छुहिया घाटी की जर्जर सड़कों के चलते लगातार हो रहे हादसे के बाद सड़क मरम्मत के कार्य को देखते हुए 12 दिनों तक घाटी से भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान सड़क में मात्र चार पहिया व दो पहिया वाहन ही जा सकेंगे। घाटी की सड़क को वन-वे कर दिया गया है। सीधी कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में 22 फरवरी की अर्द्ध रात्रि से यह नियम लागू किए गए हैं।

रीवा से शहडोल जाने वाले सड़क मार्ग के जर्जर हो जाने से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक-1 रीवा द्वारा इस आशय का सूचना पत्र देने के बाद कि जर्जर सड़क के चलते लगातार हो रहे हादसे को रोकने के लिए सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। ऐसी स्थिति में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि सड़क का निर्माण कार्य आसानी से पूरा किया जा सके। 

सीधी कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए छुहिया घाटी की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि छुहिया घाटी में कई सड़क हादसे जर्जर सड़क के चलते हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जानें तक जा चुकी हैं। बीते दिनों नहर में हुए बस हादसे के बाद सीधी आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जर्जर सड़क के संबंध में सड़क विकास निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया था।

सीधी जिले के बघवार से घाट प्रारंभ होने एवं छुहिया घाटी के हनुमान मंदिर तक सड़क की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किए जाने वाले इस मरम्मतीकरण को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। ऐसी स्थिति में 12 दिनों तक घाटी से बस, ट्रक एवं ट्रेलरों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी।

दोनों तरफ बनाए गए बेरिकेट
रीवा से शहडोल के लिए जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध के लिए गोविंदगढ़ में बेरिकेट्स लगाए गए हैं। वहीं सीधी जिले के बघवार नाके के पास बेरिकेट्स लगाकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वन-वे सड़क से दो पहिया एवं चार पहिया वाहन निकलने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि बघवार से चलने वाली गाड़ियां जब तक गोविंदगढ़ नहीं पहुंच जातीं तब तक रीवा से शहडोल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को गोविंदगढ़ में रोक दिया जाएगा। एक तरफ की गाड़ियां निकल जाने के बाद ही दूसरी ओर से गाड़ियों को जाने की अनुमति दी जाएगी। दोनों प्वाइंटों में 15-15 पुलिस जवानों को तैनात कर जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सीधी कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की दशा में आईपीसी की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। मलेशिया कंपनी द्वारा पीपीपी मॉडल पर बनाई गई इस सड़क का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद कंपनी ने जब से टोल टैक्स लेना बंद किया है, तब से सड़क की दुर्दशा शुरू हो गई थी। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने उक्त सड़क के गड्ढे तक को पाटने का कार्य नहीं किया है। जब सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने सड़क मरम्मत कार्य करने की योजना बनाई। भारी वाहनों का आवागमन 12 दिनों तक चुरहट तरफ से मोहनिया घाटी होकर किया जाएगा।