PC Sharma को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका: भगवानदास सबनानी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से हारे पूर्व मंत्री PC Sharma, BJP विधायक भगवानदास सबनानी बोले- एक बार फिर कांग्रेस का झूठ कोर्ट ने किया उजागर

PC Sharma को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका: भगवानदास सबनानी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

भोपाल की दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से 2023 में चुनाव हारने के बाद EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक PC Sharma को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक Bhagwandas Sabnani के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट भी उनकी चुनाव याचिका खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने की कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है।

हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में भोपाल की दक्षिण-पश्चिम सीट से भाजपा के Bhagwandas Sabnani ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 76,689 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी PC Sharma को 60,856 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 15,833 वोटों का था।

चुनाव परिणाम आने के बाद PC Sharma ने EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि मतगणना के दौरान कई EVM की बैटरी का स्तर 99 प्रतिशत दिखाया गया, जबकि कुछ मशीनों में यह 80 प्रतिशत से कम था। इसी आधार पर उन्होंने मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी।

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिका में EVM से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर जरूरी तथ्य और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसमें न तो किसी विशेष मतदान केंद्र, EVM या व्यक्ति का नाम बताया गया था और न ही कथित गड़बड़ी का तरीका स्पष्ट किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ PC Sharma सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Vivek Tankha समेत वकीलों के पैनल ने पैरवी की। शर्मा की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी, जबकि मतगणना के CCTV फुटेज के जरिए सुनवाई के दौरान आरोपों से जुड़े तथ्यों की जांच की जा सकती थी।

वहीं, Bhagwandas Sabnani की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Mahesh Jethmalani और अधिवक्ता Kanu Agrawal ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कहा गया कि चुनाव याचिका में कथित गड़बड़ी के संबंध में जरूरी तथ्य नहीं दिए गए हैं। केवल EVM की बैटरी के स्तर के आधार पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने PC Sharma की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 12201/2026 खारिज कर दी।

सबनानी बोले- कांग्रेस का झूठ कोर्ट ने उजागर किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा विधायक Bhagwandas Sabnani ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस और उसके नेताओं का झूठ कोर्ट ने उजागर कर दिया है। EVM पर सवाल उठाना कांग्रेस और उसके नेताओं का काम बन गया है।

सबनानी ने कहा कि जनता के जनादेश का मजाक उड़ाने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों व संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधि विशेषज्ञों से राय लेकर ऐसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबनानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच और झूठ के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला बताते हुए कहा कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।