Rewa News : रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण बना खतरा, लाखों का स्टॉक मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं!
Rewa Illegal Firecracker Storage : रीवा के रिहायशी इलाके में मकान से लाखों रुपये के पटाखे मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। दीपावली से पहले अवैध भंडारण और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी।
Rewa Illegal Firecracker Storage : रीवा। दीपावली नजदीक आते ही शहर में पटाखों की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में पटाखों के भंडारण और अवैध बिक्री की आशंका भी बढ़ने लगी है। घनी आबादी के बीच लाखों रुपये के पटाखे जमा किए जा रहे हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को समय रहते सख्त कदम उठाने चाहिए।
मैदानी में मकान के अंदर मिला लाखों का पटाखा स्टॉक
बुधवार देर रात प्रशासनिक टीम मैदानी में दीपू भाई पटाखा वाले की दुकान पर जांच करने पहुंची। इस दौरान एक मकान में लाखों रुपये के पटाखों का भंडारण मिला। आरोप है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे मिलने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इससे प्रशासनिक जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अधिवक्ता ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
अधिवक्ता बीके माला ने रिहायशी इलाके में पटाखों के भंडारण को गंभीर मामला बताया है। उनका कहना है कि घनी आबादी के बीच बड़ी मात्रा में पटाखे रखना लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केवल दबिश देकर लौटने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
एडिशनल एसपी ने बताई जांच की जिम्मेदारी
एडिशनल एसपी भावना मरावी ने बताया कि पुलिस की ओर से पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। ऐसे में पटाखों के भंडारण और बिक्री से जुड़े नियमों के पालन की जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है।
अमहिया में पहले भी जब्त हुए थे अवैध पटाखे
रीवा में अवैध पटाखों का मामला पहले भी सामने आ चुका है। अमहिया पुलिस ने एक वाहन से 24 कार्टून अवैध पटाखे जब्त किए थे। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपये बताई गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था।

गोदाम के लिए अलग लाइसेंस और सुरक्षा नियम जरूरी
नियम 82 के तहत पटाखों के गोदाम के लिए अलग लाइसेंस का प्रावधान बताया गया है। इसमें अधिकतम 5 हजार किलो पटाखे रखने की अनुमति होती है। हालांकि, ऐसे गोदाम का इस्तेमाल सीधे बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्धारित निर्माण और सुरक्षा मानकों का पालन करना भी जरूरी है।
रिहायशी मकानों में पटाखों का भंडारण आग लगने की स्थिति में आसपास के घरों और दुकानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में जांच और नियमों के अनुसार कार्रवाई की मांग उठ रही है।

