कांग्रेस MLA आरिफ मसूद पर FIR के आदेश, कोर्ट ने SIT बनाकर जांच करने बोला
भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 20 साल पुरानी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.

भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 20 साल पुरानी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. अमन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव आरिफ मसूद जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कॉलेज चलाया जा रहा है.
कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज बंद किया तो एक हजार से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे इसलिए कॉलेज चलता रहेगा. लेकिन नए एडमिशन नहीं होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया है कि 3 दिन में FIR दर्ज करें और एक विशेष जांच दल बनाएं. जो तीन महीने में रिपोर्ट देगा.
भोपाल में बड़े तालाब से सटे खानूगांव में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज पिछले 29 साल से फर्जी दस्तावेजों की नींव पर संचालित हो रहा है. आरिफ मसूद के इस कॉलेज में जमीन की सेल डीड, रजिस्ट्री, डायवर्सन से लेकर बिल्डिंग परमिशन तक सब फर्जी हैं.
कॉलेज शुरू करने के लिए खानूगांव की जिस 2.83 एकड़ जमीन का विक्रय पत्र (सेल डीड) उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया था, वो उप पंजीयन कार्यालय में दर्ज ही नहीं है. जिस प्रकरण नंबर को आधार बताकर सेल डीड को पंजीकृत बताया जा रहा है, वह किसी और व्यक्ति के नाम पर दर्ज है. जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसायटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली.