हत्या के प्रयास के आरोप से बरी हुए तीन युवक, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

रीवा जिले के ग्राम भीटबा में 31 मई 2022 की रात धारदार हथियार से दो युवकों पर जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन युवकों को अपर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सत्यम सिंह परिहार, शिवम विश्वकर्मा और ऋतिक विश्वकर्मा ने राकेश और रमेश विश्वकर्मा पर हमला किया था।

हत्या के प्रयास के आरोप से बरी हुए तीन युवक, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

रीवा। ग्राम भीटबा में धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन युवकों को अपर सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 मई 2022 की रात करीब 9 बजे ग्राम भीटबा में राकेश विश्वकर्मा और रमेश विश्वकर्मा पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था।

पीड़ित पक्ष के अनुसार, हमले में सत्यम सिंह परिहार, शिवम विश्वकर्मा तथा ऋतिक विश्वकर्मा सम्मिलित थे, जिन्होंने शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना के तत्काल बाद पीड़ितों ने थाना चोरहटा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 375/2022 अंतर्गत धारा 307, 323, 294, 506, 341, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश असरफ अली की न्यायालय में की गई, जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों को न्यायालय पर्याप्त नहीं मान सका। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि आरोपितों ने जानलेवा हमला किया या पीड़ितों की हत्या का प्रयास किया।

न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों आरोपियों को हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं से दोषमुक्त घोषित किया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) तथा आशीष सिंह कल्चुरी ने प्रभावी पैरवी की।