कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष को MP हाईकोर्ट का नोटिस
मध्यप्रदेश की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
भोपाल : मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बहुचर्चित सदस्यता मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष और विधायक निर्मला को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर 18 नवंबर पहले जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।दरअसल कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग का मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
उमंग सिंघार ने लगाई है याचिका
अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कोर्ट पहुंचे है। मामले में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका दायर की है।कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप है। उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी पक्षकार बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर पार्टी बनाया है। जानकारी जयदीप कौरव, याचिकाकर्ता के वकील ने दी है।
निर्मला सप्रे ने विगत लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली के मंच पर डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर के समक्ष उनकी विधायकी निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, विस अध्यक्ष की ओर से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
sanjay patidar 
