MP में New Transfer Policy जारी, CM डॉ. यादव की मंजूरी अनिवार्य
मोहन कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार और रविवार की रात 12.05 बजे तबादला नीति जारी कर दी है। इस नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हुआ है, उनका तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

New Transfer Policy. मोहन कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आधी रात को ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसके तहत 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले होंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। वहीं सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे। नई तबादला नीति में अब कलेक्टरों को प्रभारी मंत्रियों से मंजूरी नहीं लेनी होगी। सिर्फ सहमति लेना ही काफी होगा। यानी तबादले की जानकारी देकर सहमति ली जा सकेगी।
अब बिना CM की मंजूरी नहीं होगा ट्रांसफर
शनिवार और रविवार की रात 12.05 बजे राज्य सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। इस नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हुआ है, उनका तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई है।जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा।
तबादला नीति सूची-2025