MP News: मऊगंज में बाल विवाह रोकने की तैयारी, कलेक्टर ने दिए आदेश
मऊगंज में अक्षय तृतीया पर जिले में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बाल विवाह को गंभीर अपराध बताया और कानून के तहत सख्त सजा की चेतावनी दी है। लोग चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। प्रशासन सतर्क है और कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

MAUGANJ. जिले में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने साफ कह दिया है कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति और कानूनी अपराध है।
बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष कानून
कानून के अनुसार लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है। इससे कम उम्र में विवाह कराने वालों को दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कलेक्टर ने कहा कि कम उम्र में लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं होतीं। बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में विशेष कानून लागू किया गया है। यह कानून पीड़ितों को सुरक्षा और राहत देता है।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो तुरंत पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। बारात घर संचालक, हलवाई, बैंड-बाजे वाले और धर्मगुरु भी बाल विवाह की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में समाज में बाल विवाह की घटनाएं बहुत काम हैं। फिर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है।