बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच मैनेजर ने की 82.44 लाख रु. की धोखाधड़ी

सागर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी ने बैंक के साथ 82.44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की.जिस पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है. बैंक अधिकारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर के.सी.सी. लोन स्वीकृति में नियमों उल्लंघन कर धोखाधड़ी की. साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ की.

बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच मैनेजर ने की 82.44 लाख रु. की धोखाधड़ी

सागर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी ने बैंक के साथ 82.44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की.जिस पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है. बैंक अधिकारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर के.सी.सी. लोन स्वीकृति में नियमों उल्लंघन कर धोखाधड़ी की. साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ की.

ई.ओ.डब्ल्यू. को शिकायत मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिरोंजा जिला सागर के बैंक अधिकारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर के.सी.सी. लोन स्वीकृति में नियमों का पालन न कर बैंक से साथ धोखाधड़ी की है। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

ई.ओ.डब्ल्यू की जांच में पाया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिरोंजा की तत्कालीन शाखा प्रबंधक अर्चना बाघमारे ने अपने साथी गजेन्द्र सिंह, कमलेश अहिरवार के साथ मिलकर के.सी.सी. ऋण स्वीकृति में कृषि भूमि रकबा, उपजाई जाने वाली फसलों, पूर्व से बंधक भूमि इत्यादि तथ्यों को निजी व्यक्तियों की सहभागिता से छिपाकर दस्तावेजों में कूटरचना कर ऋण स्वीकृत किया गया। ऋण जारी करने के पूर्व निरीक्षण कार्य में भी बैंक मैनेजर ने सही सत्यापन नहीं किया गया। बैंक मैनेजर ने पैनल अधिवक्ता से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न करते हुए अन्य अधिवक्ता व्ही.एस.जे.बी.राणा से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की गई। कूटरचित दस्तावेजों को अधिवक्ता व्ही.एस.जे.बी.राणा उर्फ वीणू राणा ने प्रमाणित किया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.