Meerut Murder Case : मुस्कान के बाद अब रविता और उसके BF को फांसी, पति को मारकर बिस्तर पर छोड़ा था सांप
Meerut Murder Case : साहिल और मुस्कान के बाद अब मेरठ में पति की हत्या कर बिस्तर में सांप डालकर साजिश रचने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है।
Meerut Murder Case Verdict : उत्तर प्रदेश। साहिल और मुस्कान के बाद अब मेरठ में पति की हत्या कर बिस्तर में सांप डालकर साजिश रचने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को 7 अक्टूबर को हत्या का दोषी ठहराया था। आज 16 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मेरठ की कोर्ट ने दो दिन में दूसरी बार बड़ी सजा का ऐलान किया है। इससे पहले कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को भी फांसी की सजा सुनाई थी।
Meerut Snakebite Murder Case: Ravita and Amardeep have been sentenced to death for the murder of Ravita’s husband. ADJ-12 Jaiveer Singh Nagar pronounced the sentence, with both convicts appearing via video conference from jail https://t.co/1ScWlehPPh
— IANS (@ians_india) October 16, 2026
जानकारी के मुताबिक, रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। सजा से पहले रविता ने कहा था कि उसे कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। सजा सुनाने से पहले जज ने दोनों से पूछा, तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो?
रविता ने कहा कि, मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई। इसके बाद अमरदीप ने कहा, मेरे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे।
इसके बाद दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। मेरठ कोर्ट ने पिछले 2 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
गला घोंटकर की थी हत्या
17 अप्रैल, 2025 की रात रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सांप डसने से मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था। हत्या के 60 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में 551 दिन में 87 तारीखें और 12 से ज्यादा गवाहों के बयान हुए। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी करार दे दिया।

