रोशनपुरा चौराहे पर नहीं होंगे आंदोलन और पुतला दहन: 2 महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश

भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, धारा 163 के तहत पुलिस का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रोशनपुरा चौराहे पर नहीं होंगे आंदोलन और पुतला दहन: 2 महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र स्थित रोशनपुरा चौराहे पर अब धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जारी होने की तारीख से आने वाले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने यह फैसला प्रमुख मार्ग पर यातायात बाधित होने और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया है।

शहर के प्रमुख मार्ग पर यातायात का दबाव

रोशनपुरा चौराहा भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में शामिल है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। चौराहे से राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए प्रमुख मार्ग जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहां धरना-प्रदर्शन होने से सड़क पर जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार प्रतिबंधित अवधि के दौरान चौराहे पर हड़ताल, धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। पुलिस का उद्देश्य इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को मिलेगी प्राथमिकता

रोशनपुरा चौराहे पर यातायात सुचारु रखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग से आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी गुजरते हैं। सड़क पर प्रदर्शन के कारण जाम लगने से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को निकलने में परेशानी हो सकती है।

प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंध लागू होने से आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही बाधित होने की आशंका कम होगी। साथ ही, राजभवन और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने वाले लोगों को भी राहत मिल सकती है।

राजनीतिक दलों-संगठनों को तलाशने होंगे विकल्प

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की ओर से जारी आदेश के बाद अब राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य प्रदर्शनकारियों को अपनी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक स्थान चुनना होगा। रोशनपुरा चौराहे पर किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन या पुतला दहन के आयोजन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पुलिस की प्राथमिकता प्रमुख मार्गों पर यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना और आम नागरिकों को जाम से होने वाली परेशानी से बचाना होगा।