सिंगरौली में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर RF टैग अनिवार्य: एक माह की मोहलत

सिंगरौली में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर RF टैग अनिवार्य किया गया। वाहन स्वामियों को एक माह के भीतर टैग लगवाना होगा, नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

सिंगरौली में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर RF टैग अनिवार्य: एक माह की मोहलत

सिंगरौली। जिले में अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के तहत खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित वाहन स्वामियों को आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर टैग लगवाना होगा।

मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके दायरे में खनिज पट्टाधारी, उत्खनिपट्टाधारी, अनुज्ञप्तिधारी, स्टोन क्रेशर संचालक, खनिज व्यापारी और खनिज परिवहनकर्ता आएंगे। सभी संबंधित वाहन स्वामियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने वाहनों पर RF टैग स्थापित कराना होगा।

ई-चेकगेट पोर्टल से करना होगा आवेदन

RF टैग के लिए वाहन स्वामियों को ई-चेकगेट पोर्टल पर जाकर ‘Order Tag’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद ‘Add Vehicle’ में वाहन की जानकारी दर्ज करनी होगी। ‘Billing Information’ भरने और ‘Pick-up Location’ चुनने के बाद ‘Review Order & Payment’ के माध्यम से विवरण का सत्यापन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद RF टैग का ऑर्डर सबमिट किया जा सकेगा।

टैग खराब होने पर भी वाहन स्वामी की जिम्मेदारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि RF टैग को सही तरीके से लगाए रखने और कार्यशील स्थिति में बनाए रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। यदि टैग क्षतिग्रस्त हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो नियमानुसार उसे दोबारा कार्यशील कराना होगा।

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

निर्धारित समय-सीमा में RF टैग नहीं लगवाने या शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन स्वामी और संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के तहत खनिज परिवहन प्रतिबंधित करने और ई-खनिज पोर्टल पर वाहन का पंजीयन निरस्त करने संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित समय-सीमा में RF टैग लगवाने की अपील की है। प्रशासन का उद्देश्य खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाना और अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।